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*गोरखपुर में मातृशक्ति का सम्मान, उज्ज्वला योजना से दीपावली पर दो गैस सिलेंडर की सौगात*

ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार मौर्या की रिपोर्ट

गोरखपुर। दीपावली के पावन अवसर पर मातृशक्ति को सम्मानित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क दो गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी देने का बड़ा उपहार दिया है। बुधवार को विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को यह सौगात प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे।

गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक ग्रामीण विपिन कुमार सिंह ने सभागार में उपस्थित 105 लाभार्थी महिलाओं को दो गैस सिलेंडरों का चेक वितरण किया। कार्यक्रम में एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, परियोजना निदेशक दीपक सिंह और डीएसओ रामेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश की महिलाओं को धुएं से मुक्ति और स्वाभिमान से जीने की नई राह दी है। दीपावली जैसे पावन पर्व पर सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बहन अपने घर में अंधकार में न रहे और हर घर उजाले से जगमगाए।

प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली के अवसर पर दो सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क सब्सिडी दी जाएगी। गोरखपुर जनपद में यह लाभ 2.93 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा। एक गैस सिलेंडर की कीमत ₹915 निर्धारित है, जिसमें से ₹359 केंद्र सरकार और ₹556 राज्य सरकार वहन करेगी। पूरी राशि ₹915/- सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

लाभार्थियों को पहले नकद भुगतान करके सिलेंडर प्राप्त करना होगा, जिसके बाद सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि उज्ज्वला योजना का अगला चरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 प्रारंभ होने जा रहा है। इसके तहत वे पात्र परिवार, जिन्हें अब तक गैस कनेक्शन और चूल्हा नहीं मिला है, वे अपने निकटतम कुकिंग गैस एजेंसी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नए उज्ज्वला कनेक्शन हेतु पात्रता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, चाय व पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, तथा गरीब परिवार शामिल हैं। आवेदक वयस्क महिला (18 वर्ष से अधिक आयु) होनी चाहिए और परिवार में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।


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