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*खान सर को बड़ी राहत; पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पुल‍िस से मांगी केस डायरी*

खान ग्‍लोबल स्‍टडीज के डायरेक्‍टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है।पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या सुनवाई तक संबंध‍ित व्‍यक्‍त‍ि के खिलाफ कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए।

एक दिन पहले खान सर के वकील ने जिला सत्र एवं प्रधान न्‍यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्र‍िम जमानत याचिका दायर की थी।

वकील अरविंद कुमार माैआर ने याचिका दाखिल की थी। खान सर के खिलाफ आर्म्‍स एक्‍ट और अन्‍य आरोपों में एफआईआर में नाम जोड़ा गया था।

रौशन आनंद मामले में मंगलवार को फैसला आने की उम्‍मीद है। सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षि‍त रख लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।


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