कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी । न्यूज सूत्र
कुशीनगर। कसया थाना क्षेत्र के एक कॉलेज में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 5.25 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी मैनुद्दीन । स्रोत -सोशल मीडिया
130 दिन दिन में पाक्सो कोर्ट ने साक्ष्य और पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर फैसला सुनाया है। अर्थदंड की धनराशि का 80 प्रतिशत नाबालिग छात्रा को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
कसया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर सात मल्लूडीह निवासी मैनुद्दीन अंसारी एक इंटर कॉलेज में शिक्षक था। सात अप्रैल 2025 को शिक्षक 12वीं की छात्रा से पीने के लिए पानी मांगा था। पानी लेकर गई छात्रा को समोसा खिलाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाया।
आरोपी शिक्षक ने धमकी दिया था कि किसी से कुछ भी कहोगी तो वीडियो वॉयरल कर दूंगा, लेकिन
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10 अप्रैल को प्रकाशित खबर।
घटना के तीसरे दिन वीडियो सोशल मीडिया पर वॉयरल हो गया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था और लोग शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए थे।
इस मामले में कसया पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक मैनुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। पाक्सो कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
कोर्ट ने साक्ष्य और छात्रा के बयान के आधार पर इसे गंभीर अपराध मानते हुए शिक्षक को उम्रकैद का फैसला सुनाते हुए 5.25 लाख अर्थ से दंडित किया है। यह फैसला चार माह दस दिन के अंदर सुनाया गया है।
