Share here

*हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यमुक्त हुए इंटरकॉलेज के प्राचार्य*

*फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति का आरोप*

हरनही गोरखपुर।।
एरिया के आदर्श इंटरकॉलेज हरदीचक में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे अरूणेश कुमार सिंह को हाईकोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक डाक्टर अमरकांत सिंह कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्या 6/6204 -12 वर्ष 2024-25 दिनांक 10 सितंबर 2024 के आधार पर प्रबंधक सत्यप्रकाश सिंह द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्राचार्य अरूणेश कुमार सिंह पर साजिश के तहत पूर्णतया कूटरचित फर्जी प्रपत्रों से नौकरी प्राप्त करने, विभागीय अधिकारियों को गुमराह करने, दायित्वों और कार्यों का निर्वहन करने में अक्षम होने, उच्चाधिकारियों को आरोपित कर उन्हें ब्लैक मेल करके अवैधानिक कार्यों को संपन्न करने,सी.टी.ग्रेड में नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा-16(छ:) व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 के प्राविधानों अनुसार धारा 33(क) से सी.टी. ग्रेड में विनियमित नहीं होने, एल.टी.ग्रेड में अनर्ह होने के आरोप में हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर काॅलेज मैनेजमेंट की बैठक में सामुहिक निर्णय के बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है।
डीआईओएस कार्यालय गोरखपुर के द्वारा इसकी सूचना रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद, माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज/लखनऊ,
उप सचिव उ.प्र.माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज,अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ.प्र. शिक्षा निदेशक प्रयागराज, संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर, वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा डीआईओएस कार्यालय गोरखपुर, प्रबंधक आदर्श इंटरकॉलेज हरदीचक गोरखपुर और अरूणेश सिंह को भेज दी गई है।
उक्त मामले में कार्यमुक्त हुए प्राचार्य अरूणेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी आरोप निराधार हैं, मैं विगत 20 वर्षों से विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत रहा प्रबंधकीय साजिश का शिकार हुआ हूं।
वहीं प्रबंधक सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट इलाहाबाद तथा डीआईओएस के आदेश पर प्राचार्य को कार्यमुक्त किया गया है।


Share here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *