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कोरोना से बचाव: कंटेनमेंट जोन में अभी भी बंद रहेंगी दुकानें, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें

 

• केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिये गए दिशा-निर्देश

•सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात

• बाहर निकलतें समय मास्क का प्रयोग जरूर करें
• सतर्कता और सावधानी ही कोरोना से बचाव का एक मात्र उपाय

• गाइडलाइंस के निगरानी के लिए उप समिति का होगा गठन

 

रिपोर्ट:- राजीव रंजन कुमार शर्मा।

सिवान-: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार सकरात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। मास्क के प्रयोग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग कृत संकल्पित है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नयी गाइडलाइन जारी की गयी है। मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को संचालित करने की अनुमति है। जारी किए गए दिशा-निर्देशों में केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है।

दुकान खोलने से पहले करना होगा सैनिटाइज:

जारी गाइडलाइन में हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों को कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ दुकान का संचालन करने के लिए कहा गया है। दिशा-निर्देशों को लागू करने के संबंध में मार्केट ओनर एसोशिएसन से संपर्क भी किया जायेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानदारों को दुकान खोलने के पहले अंदर के सभी जगहों को सैनिटाइज करना है। इसके अलावा दुकान के उन जगहों को भी समय-समय पर सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है जो अधिकांश ग्राहकों के संपर्क में आती है। टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और पेयजल स्टेशनों की रोजाना दो से तीन बार अच्छे से सफाई के निर्देश दिए गए हैं। ओपन स्पेस और लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को भी रोजाना सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।

गाइडलाइंस की निगरानी के लिए उप समिति का होगा गठन:

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार मार्केट एसोशिएसन को कोरोना वायरस से एहतियात बरतने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की निगरानी के लिए एक उप समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर नियम लागू में बाजार खुद से विफल नजर आते हैं तो वैकल्पिक दिनों पर बाजार खोलने या फिर बंद करने जैसे एहतियात सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। यह उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कोरोना का खतरा ज्यादा है।

कोविड 19 के दौर में रखें इसका भी ख्याल:

• व्यक्तिगत स्वच्छता और 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें.
• बार-बार हाथ धोने की आदत डालें.
• साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.
• छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या टिशू से ढंके.
• उपयोग किए गए टिशू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंके.
• घर से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें.
• बातचीत के दौरान फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें.
• आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें.
• मास्क को बार-बार छूने से बचें एवं मास्क को मुँह से हटाकर चेहरे के ऊपर-नीचे न करें
• किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने या बात-चीत करने के दौरान यह जरूर सुनिश्चित करें कि दोनों मास्क पहने हों
• कहीं नयी जगह जाने पर सतहों या किसी चीज को छूने से परहेज करें
• बाहर से घर लौटने पर हाथों के साथ शरीर के खुले अंगों को साबुन एवं पानी से अच्छी तरह साफ करें


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