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*राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत*
*””माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में विकास खण्ड खजनी के समस्त ग्राम प्रधानगण का विशेष प्रशिक्षण””* का आयोजन मंडलीय उपनिदेशक (पंचायत), गोरखपुर मंडल गोरखपुर* के द्वारा विकास खण्ड खजनी के सभागार कक्ष में गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक किया गया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी (पं०) खजनी महोदय की अध्यक्षता समस्त ग्राम प्रधानगण ने विकास खण्ड मुख्यालय के सभागार कक्ष में अपनी शत् प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रशिक्षण में प्रतिभाग किये ।
*विशेष प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई ।*
*1-* उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य।
*2-* उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) (छ) के प्राविधानों के अनुसार प्रधान को पद से हटाया जाना।
*3-* ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की जानकारी।
*4-* महिला ग्राम प्रधान को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में विशेष रूप से जानकारी दिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गई है। ताकि प्रधानपति की अवधारणा को हतोत्साहित किया जा सके।


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